उतर प्रदेश के स्कूलों में मासिक सुरक्षा समीक्षा करवाने के आदेश
हरियाणा के गुरग्राम स्थित एक स्कूल के अंदर पिछले दिनों सात साल के एक छात्र की हत्या को लेकर छिड़ी बहस के बीच उत्तर प्रदेश के सभी जिला पुलिस प्रमुखों को अपने-अपने जिलों संचालित सभी विश्विद्यालयों की मासिक सुरक्षा समीक्षा करवाने के आदेश दिये गये हैं.
![]() उतर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह (फाइल फोटो) |
उतर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक सुलखान सिंह ने मंगलवार को प्रदेश के सभी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षको पुलिस अधीक्षकों को भेजे गये निर्देश में कहा कि हाल ही में गुरूग्राम स्थित एक निजी स्कूल में सात वर्षीय छात्र की हत्या के मद्देनजर सम्बन्धित स्थानीय पुलिस क्षेत्राधिकारी या थानाध्यक्ष अथवा मजिस्ट्रेट, प्रदेश में संचालित सभी निजी अथवा सरकारी विश्विद्यालयों के प्रबंधकों या प्रधानाचार्य के साथ समन्वय स्थापित करके विभिन्न बिन्दुओं पर प्रभावी कार्यवाही करेंगे.
उन्होंने कहा कि पुलिस क्षेत्राधिकारी अथवा थाना प्रभारी, या मजिस्ट्रेट अथवा बीट उपनिरीक्षक अपने-अपने क्षेत्र में आने वाले सभी विश्विद्यालयों की नियमित मासिक सुरक्षा समीक्षा करके उसका अभिलेखीकरण करेंगे.
विश्विद्यालय परिसर में प्रवेश करते वक्त सभी शिक्षकों तथा अन्य स्कूल कर्मचारियों को अधिकृत पहचान पत्र रखना होगा. अगर कोई मिस्त्री, कारपेन्टर या इलेक्ट्रीशियन आदि विश्विद्यालय में किसी आवश्यक कार्य से आता है तो उसे भी अस्थायी पहचान पत्र जारी किया जाये.
विश्विद्यालय प्रबन्धन द्वारा स्कूल में कार्यरत सभी कर्मचारियों, सुरक्षा गार्ड, चतुर्थ श्रेणी कर्मियों तथा कैन्टीन कर्मचारियों का अनिवार्य रूप से पुलिस सत्यापन कराया जाये. साथ ही उनसे जुड़े अभिलेखों को सम्बन्धित विश्विद्यालयों में डिजिटल एवं दस्तावेजी रूप में सुरक्षित रखा जाय.
पुलिस महानिदेशक ने आदेश में यह भी कहा है कि विश्विद्यालय प्रबन्धन यह सुनिश्चित करे कि उनके विश्विद्यालय के अधिकृत वाहनों के अतिरिक्त उनके स्कूल के छात्रों को लाने तथा ले जाने वाले सभी वाहनों का विवरण विश्विद्यालय के पास हो तथा स्थानीय थाने से सम्पर्क करके उन वाहनों के चालकों तथा परिचालकों का पुलिस सत्यापन जरूर करा लिया जाये.
छात्र, छात्राओें एवं कर्मचारियों के लिये अलग-अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. आगन्तुकों के लिए भी अलग से शौचालयों तथा वॉशरूम के व्यवस्था की जाये. उनमें खिड़की तथा जाली भी लगायी जाये. विश्विद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के अस्त्राशस्त्र एवं अनधिकृत वस्तुओं के ले जाने पर सख्ती से पाबंदी लगायी जाये.
पुलिस महानिदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि विश्विद्यालय में प्रवेश एवं निकास द्वार, गलियारों, तरणताल, वॉशरूम के प्रवेश एवं निकास द्वार, पुस्तकालय, खेल के मैदान आदि में उन स्थानों पर क्लोज सर्किट टीवी कैमरे लगाये जायें, जहां से अधिक से अधिक क्षेत्र कवर हो सके.
आदेश के मुताबिक सम्पूर्ण विश्विद्यालय परिसर सुदृढ़ एवं पर्याप्त ऊंची चारदीवारी से घिरा हो, जिसके ऊपर कंटीले तार लगे हों ताकि कोई व्यक्ति अनधिकृत रूप से प्रवेश ना कर सके. साथ ही विश्विद्यालय के सभी प्रवेश तथा निकास द्वारों पर मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेन्सी से सम्बद्ध सुरक्षा प्रहरियों की ड्यूटी लगायी जाये.
विश्विश्विद्यालय परिसर में आने वाले सभी लोगों को सम्पूर्ण विवरण नाम, पता, टेलीफोन नम्बर, आने का उद्वेश्य, जिस व्यक्ति से मिलना हो उसका नाम, प्रवेश का समय एवं हस्ताक्षर आगन्तुक रजिस्टर में लिखवाने के बाद ही प्रवेश दिया जाये. आगंतुक को विश्विद्यालय के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित पास जारी किया जाये. साथ ही हर दो घण्टे के अन्तराल पर यह देखा जाये कि वह आगन्तुक विश्विद्यालय में रूका ना हो. बाहर निकलने का समय भी रजिस्टर में अंकित किया जाये.
मालूम हो कि हाल में गुड़गांव के गुरग्राम में एक निजी स्कूल के सात वर्षीय छात्र की स्कूल के शौचालय में गर्दन काटकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में स्कूल के ही एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है. इस लोमहषर्क वारदात के बाद देश में स्कूल परिसरों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.
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