यूपी में मुस्लिमों को चार विवाह तक पंजीकरण की सुविधा
उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है, लेकिन इसके तहत किसी धार्मिक रीति-रिवाज में कोई दखलंदाजी नहीं की गई है और मुसलमानों के लिए चार विवाह तक पंजीकरण की सुविधा दी गई है.
![]() मुस्लिमों को 4 विवाह तक पंजी. की सुविधा |
यूपी में रहने वाले मुस्लिम अगर एक से अधिक शादियां कर चुके हैं या करने वाले है तो उन्हें अपने प्रत्येक विवाह का पंजीकरण कराना होगा. पंजीकरण फार्म में मुस्लिमों के लिए चार शादियां तक पंजीकृत कराने की सुविधा होगी. लेकिन, ऐसा अन्य धर्मो के लोगों के मामले में नहीं है. गौरतलब है कि बुधवार को यूपी सरकार कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियमावली 2017 को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के लागू होने के बाद अब सभी वगरे को पंजीकरण कराना जरूरी होगा.
एक से अधिक पत्नियों वाले मुस्लिम परेशान न हों : प्रदेश के महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव रेणुका कुमार कहती हैं कि सरकार का किसी धर्म के रीति-रिवाज में दखल देने का कोई इरादा नहीं है. अगर मुस्लिम समाज के किसी व्यक्ति की एक से अधिक पत्नियां हैं, तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है.
शादी रजिस्र्टड करने का तरीका
-- स्टांप और निबंधन विभाग की वेबसाइट पर विवाह पंजीकरण पेज पर जाकर अपना और पत्नी का आधार नंबर डालना होगा.
-- उसके बाद उसके आधार से रजिस्र्टड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा.
-- इस पार्सवड को पेज पर डालना होगा.
-- ओटीपी डालते ही उस व्यक्ति और पत्नी का आधार कार्ड में दर्ज पूरा विवरण विवाह पंजीकरण फार्म में आ जाएगा.
-- इसमें शादी का कार्ड लगाने और शादी का फोटो लगाने की भी जरूरत नहीं होगी.
-- पंजीकरण फार्म में विवाह की तारीख और विवाह का स्थान और शहर भरना होगा.
-- ऑनलाइन बैंकिंग से 10 रुपए फीस जमा करनी होगी. अगर शादी एक वर्ष पुरानी है तो दस रुपए, लेकिन अगर ज्यादा पुरानी है तो 50 रुपए फीस भरनी होगी.
-- इतना करने के बाद शादी का पंजीकरण हो जाएगा और एक नंबर मिल जाएगा.
-- शादी के सार्टिफिकेट को ई-मेल पर भी प्राप्त किया जा सकता है या फिर डाउनलोड भी कर किया जा सकता है.
पंजीकरण क्यों है जरूरी
-- जब कोई अपने पति या पत्नी के साथ विदेश यात्रा को जाता है तो वीजा के लिए इस पंजीकरण की आवश्यकता होती है.
-- कई सरकारी सुविधाओं में आप विवाहित है या नहीं, इस बारे में पूछा जाता है.
-- सरकारी कागजों में जहां यह पूछा जाएगा, वहां विवाहित होने के साथ विवाह पंजीकरण का नंबर भी डालना जरूरी होगा.
-- चूंकि यह नंबर ऑनलाइन रजिस्र्टड होगा, इसलिए किसी की भी वैवाहिक स्थिति के बारे में सरकार को तुरंत पता चल जाएगा.
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