पायलट खेमे के खिलाफ सुनवाई सोमवार तक टली, मंगलवार तक कार्रवाई पर लगाई रोक
सचिन पायलट और उनके खेमे के विधायकों को राहत देते हुए, राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार तक विधानसभा स्पीकर द्वारा इन विधायकों की अयोग्यता के मामले पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है।
![]() सचिन पायलट(फाइल फोटो) |
संशोधित याचिका पर सुनवाई कर रही दो जजों की पीठ ने कहा कि सुनवाई सेामवार को भी जारी रहेगी।
एक विधायक की तरफ से पेश वकील अनुज भंडारी ने कहा, "सुनवाई सोमवार को भी जारी रहेगी और इसके सोमवार को ही समाप्त होने की आशा है। इसलिए कोर्ट ने मंगलवार तक पायलट खेमे के खिलाफ स्पीकर द्वारा किसी भी कार्रवाई पर रोक लगा दी है।"
पायलट खेमे ने मंगलवार को स्पीकर सी.पी. जोशी द्वार उनलोगों को भेजे नोटिस की वैधता को चुनौती दी थी। स्पीकर ने उन्हें पूछा था कि क्यों न उन्हें विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया है।
पृथ्वी राज मीणा और 18 अन्य विधायकों द्वारा दाखिल रिट याचिका में कहा गया है कि खुले तौर पर बोलने को पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं ठहराया जा सकता है।
Hearing in the case to continue on Monday, July 20. https://t.co/br0zxbr6IV
— ANI (@ANI) July 17, 2020
| Tweet![]() |