राजस्थान हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की संशोधित याचिका पर आज दोपहर एक बजे सुनवाई

Last Updated 17 Jul 2020 09:48:43 AM IST

राजस्थान में सियासी संकट थमता नहीं दिख रहा है। सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों को विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य करार देने को लेकर विस अध्यक्ष द्वारा जारी नोटिस का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया।


यहां एकल पीठ के न्यायाधीश सतीश चंद शर्मा ने अपने निवास पर बृहस्पतिवार को पायलट गुट की ओर से संशाोधित याचिका को स्वीकार कर खंड़पीठ को रेफर कर दी।

हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत माहांती ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल खंड़पीठ का गठन कर सुनवाई पहले बृहस्पतिवार रात आठ बजे करने की बात कही लेकिन अब सुनवाई शुक्रवार दोपहर एक बजे करने का फैसला किया है।

हाईकोर्ट के न्यायाधीश शर्मा के समक्ष सायंकाल सवा चार बजे पायलट खेमे के विधायक पीआर मीणा की ओर से एड़वोकेट दवेश माहेश्वरी ने याचिका पेश की। न्यायाधीश ने संशोधित याचिका की तत्काल सुनवाई की‚ जबकि दूसरी तरफ विस अध्यक्ष ड़ॉ. सीपी जोशी के सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एड़वोकेट मनु सिंघवी और अभय भंड़ारी वीडि़यो कांफ्रेंसिंग से जुड़े़ और सुनवाई का विरोध करते हुए कहा कि संशोधित याचिका की तैयारी के लिए समय दिया जाए।

उन्होंने कहा कि याचिका को स्वीकार करने की जगह खारिज किया जाए। वहीं दूसरी तरफ पायलट ग्रुप के सुप्रीम कोर्ट सीनियर एड़वोकेट हरीश साल्वे और मुकुल रस्तोगी भी वीडि़यो कांफ्रेंसिंग से जुडे़ और कोर्ट के समक्ष दलील दी कि संशोधित याचिका संविधान के नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाई है और इसकी तत्काल सुनवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि विस अध्यक्ष ने नियमों के अनुरूप नोटिस नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि संशोधित याचिका की तत्काल सुनवाई की जाए क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष तो शुक्रवार दोपहर एक बजे तक जवाब नहीं दिया तो एक तरफा कार्रवाई कर सकते हैं ऐसे में न्यायाधीश शर्मा ने संशोधित याचिका को स्वीकार कर इसे खंड़पीठ को रेफर कर दिया जाए।

इससे पूर्व हाईकोट की एकलपीठ में पायलट ग्रुप ने दायर याचिका पर गुरुवार को ही तीन बजे सुनवाई की॥

श्याम सुंदर शर्मा/एसएनबी
जयपुर


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