जयपुर सीरियल ब्लास्ट: चार दोषी करार, एक बरी
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 2008 में हुए श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोट मामले में विशेष अदालत ने आज चार आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि एक आरोपी को बरी कर दिया।
![]() |
न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा (प्रथम) ने यह फैसला सुनाया।
अदालत ने जिन आरोपियों को दोषी करार दिया उनमें आरोपी मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी, सैफुर्रहमान और सलमान खान शामिल हैं जबकि ओरापी शाहबाज हुसैन को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया।
शाहबाज पर ई-मेल करने का आरोप था और वह धमाकों के दौरान जयपुर आया ही नहीं, इसलिए अदालत ने उसे संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
इससे पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच पांचों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। दोषी करार इन लोगों को सजा बाद में सुनाई जायेगी।
उल्लेखनीय हैकि 13 मई 2008 जयपुर के परकोटे में एक के बाद एक आठ धमाके किये गये जिनमें 70 से अधिक लोगों की मौत हुई और 180 से अधिक लोग घायल हो गये थे। इस हमले में कुल 13 आरोपी शामिल थे। इनमें पांच आरोपियों पर यह फैसला आया है।
इस मामले में तीन आरोपी अब तक फरार हैं जबकि दो आरोपी बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं।
| Tweet![]() |