पहलू खान की हत्या के सभी छह आरोपी बरी
चर्चित रहे पहलू खान मॉब लिंचिंग मामले में अलवर की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को बरी कर दिया। अलवर के अपर जिला और सत्र कोर्ट नंबर-एक की जज डॉ. सरिता स्वामी ने फैसला सुनाया।
पहलू खान की हत्या के सभी छह आरोपी बरी |
राज्य सरकार ने कहा है कि वह इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देगी। अप्रैल 2017 में पहलू खान को गो-तस्करी के आरोप में भीड़ ने पीट दिया था जिससे अस्पताल में उसकी मौत हो गई थी। पुलिस ने इस मामले में इसी साल मई में चार्जशीट दाखिल की थी, जिसके बाद 7 अगस्त को सुनवाई पूरी कर ली गई।
पुलिस ने 9 आरोपियों के खिलाफ चालान पेश किया था। इनमें से तीन आरोपी नाबालिग होने के कारण उनके विरुद्ध सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में चल रही है जबकि 6 आरोपी विपिन यादव, रविंद्र कुमार, कालूराम, दयानंद, भीमराठी व योगेश कुमार के विरुद्ध अदालत में चालान पेश किया था। प्रकरण का ट्रॉयल एडीजे कोर्ट बहरोड़ में शुरू हुआ था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को अलवर की अदालत में स्थानांतरित किया गया।
केस की सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक द्वारा 44 अभियोजन साक्षियों के बयान दर्ज करवाए गए। आरोपियों की ओर से एडवोकेट हुकम चंद शर्मा ने पैरवी की। अलवर में जयपुर-दिल्ली राजमार्ग पर एक अप्रैल 2017 को भीड़ ने गोतस्करी के शक में पहलू खान को पीटा था। खान अपने बेटों के साथ जयपुर के एक मेले से मवेशियों को खरीद कर हरियाणा के नूहं स्थित अपने घर ला रहा था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई हैं। एक एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर हमला करने वाली भीड़ को आरोपी बनाया गया है। वहीं, दूसरी एफआईआर पहलू खान और उसके परिवार के खिलाफ की गई है। इस एफआईआर में पहलू और उसके परिवार पर गो-तस्करी का आरोप लगाया गया।
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