राजस्थान: अलवर में दलित युवक की मौत के मामले में लगाई हत्या की धारा
राजस्थान में अलवर के चोपानकी थाना क्षेत्र के गांव झिवाणा में एक दलित युवक हरीश जाटव की मौत के मामले में पुलिस ने जांच बदलते हुए हत्या का मामले के तहत जांच शुरु कर दी है।
फाइल फोटो |
सूत्रों के अनुसार पहले अलवर के पुलिस अधीक्षक हरीश की मौत को मॉबलिचिंग की घटना से इन्कार कर रहे थे, लेकिन अब इस मामले की जांच बदलने के निर्देश, मृतक के आश्रित को आर्थिक सहायता और हत्या की धारा लगाने के बाद अब यह स्पष्ट हो गया है कि हरीश जाटव मॉबलिचिंग का शिकार हुआ था।
इससे पहले पुलिस द्वारा बताया गया कि 16 जुलाई को करीब 7:30 बजे हरीश की मोटरसाइकिल आरोपियों से टकरा जाने पर वहां मौजूद लोगों ने उसकी पिटाई की जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई थी। गंभीर अवस्था में उसे दिल्ली ले जाया गया था जहां दिल्ली सफदरजंग अस्पताल में उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी।
इसके बाद पुलिस हरकत में आई और इस घटना को सिर्फ एक दुर्घटना माना गया। इस पर मृतक के परिजन पीड़ित के परिजन पुलिस महानिरीक्षक एस सेंगथिर से मिले। जिसके बाद इस मामले की जांच पुलिस उपाधीक्षक हरिराम को सौंपी गई। इस मामले में धारा 302 जोड़ी गई है।
पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से कराया गया जिसमें उसके सिर में चोट से मौत होना पाया गया है और पीड़ित पक्ष के प्रार्थना पत्र पर जिला प्रशासन के द्वारा आर्थिक सहायता के रूप में चार लाख 12 हजार 500 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा अन्य राजकीय आर्थिक सहायता बनती है वह भी दिलाने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके बाद मृतक के परिजनों द्वारा 26 जुलाई को धरने का दिया गया आहवान स्थगित करने का फैसला लिया गया है।
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