पति से उपहार में मिलने वाली अचल संपत्ति पर नहीं देनी होगी स्टांप ड्यूटी

Last Updated 26 Feb 2019 01:10:57 AM IST

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए महिलाओं को उनके पति द्वारा उपहार में दी जाने वाली अचल संपत्ति के दस्तावेजों के निष्पादन को स्टाम्प ड्यूटी से मुक्त करने का फैसला किया है।


पत्नी को अचल संपत्ति पर नहीं देनी होगी स्टांप ड्यूटी

राज्य में महिला सशक्तीकरण की दिशा में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज मुख्यमंत्री कार्यालय में कर राजस्व से जुड़े विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक में पति द्वारा पत्नी के पक्ष में अचल सम्पत्ति गिफ्ट डीड करने को मुद्रांक शुल्क से मुक्त करने का निर्णय किया।



उल्लेखनीय है कि राज्य में पिता, माता, पुत्र, भाई, बहिन, पुत्रवधु, पति, पौत्र, पौत्री, नाती या नातिन के पक्ष में निष्पादित अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य की ढाई प्रतिशत स्टांप ड्यूटी देय है। वहीं पत्नी या पुत्री के पक्ष में की जाने वाली अचल संपत्ति की गिफ्ट डीड पर सम्पत्ति के बाजार मूल्य का एक प्रतिशत अथवा अधिकतम एक लाख रुपये, इसमें से जो भी कम हो स्टांप ड्यूटी लिये जाने का प्रावधान है।

वार्ता
जयपुर


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