नूंह में तनाव, कल तक इंटरनेट बंद, आदेश 28 अगस्त रात्रि 12 बजे तक लागू
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग टीवीएसएन प्रसाद की ओर से नूंह में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 2जी, 3जी, 4जी, 5जी, सीडीएमए व जीपीआरएस व बल्क एसएमएस (बैंकिंग व मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) तथा मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाओं को निलंबित करने के आदेश पारित किए गए हैं।
![]() नूंह में तनाव, कल तक इंटरनेट बंद |
इस संबंध में उचित कार्यवाही के लिए हरियाणा की सभी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
नूंह के उपायुक्त धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि अतिरिक्त गृह सचिव विभाग हरियाणा द्वारा नूंह क्षेत्र में शांति व सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए यह आदेश जारी किए गए हैं। जिला में यह आदेश 28 अगस्त रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे।
इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि 28 अगस्त को कुछ संगठनों द्वारा निर्धारित शोभा यात्रा के मद्देनजर तनाव, आंदोलन, क्षति होने की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक व निजी संपत्ति की सुरक्षा तथा कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह आदेश पारित किए गए हैं।
जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने साथ हथियार के रूप में जैसे लाइसेंसी हथियार व आग्नेय शस्त्र, तलवारें, लाठियां, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासियां, चाकू और अन्य हथियार (सिखों के कृपाण को छोड़कर) लेकर चलने व सार्वजनिक स्थानों पर पांच अथवा इससे अधिक व्यक्तियों के जमा होने पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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