Tripura : हत्या मामले में Traffic Police सब-इंस्पेक्टर समेत 4 को उम्रकैद

Last Updated 03 Jun 2023 08:07:28 PM IST

त्रिपुरा की एक अदालत ने शनिवार को अगस्त 2019 में एक बैंक अधिकारी बोधिसत्व दास की हत्या के मामले में चार लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है और प्रत्येक पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।


Traffic Police सब-इंस्पेक्टर समेत 4 को उम्रकैद

अभियोजन पक्ष के वकील सम्राट कर भौमिक के अनुसार, पश्चिम त्रिपुरा जिले के जिला और सत्र न्यायाधीश सुभाशीष शर्मा रॉय ने सुमित बी, सुमित चौधरी, सुकांत बिस्वास और उमर शरीफ उर्फ शोएब मिया को 2019 में 3-4 अगस्त की दरमियानी रात दास की हत्या के लिए दोषी ठहराया।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, अगरतला में सड़क किनारे पेशाब करने को लेकर हुए विवाद में चारों ने दास की हत्या कर दी थी। घटना के वक्त पीड़ित और आरोपी दोनों शराब के नशे में थे। इस केस में मुकदमा तीन साल से अधिक समय तक चला।

मुकदमे के दौरान 56 लोग गवाह के तौर पर सामने आए। आरोपी सुकांत बिस्वास एक ट्रैफिक पुलिस सब-इंस्पेक्टर थे, जबकि अन्य आरोपी व्यापारी थे।

वकील ने मीडिया को बताया, 56 गवाहों में से दो गवाह जीबीपी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बासु कार और डॉ. अभिजीत दास अपने बयान से मुकर गए। झूठी गवाही देने के लिए उनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की जाएगी।

बचाव पक्ष के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता पीयूष कांति बिस्वास ने फैसले पर नाखुशी जताते हुए कहा कि वह जिला अदालत के फैसले के खिलाफ त्रिपुरा हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे।

आईएएनएस
अगरतला


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment