तजिंदर पाल बग्गा को पंजाब, हरियाणा हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अगली सुनवाई तक पुलिसिया कार्रवाई पर लगाई रोक

Last Updated 08 May 2022 08:55:53 AM IST

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने शनिवार रात निर्देश दिया कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ कोई दंडात्कम कदम न उठाया जाए।


तेजिंदर पाल सिंह बग्गा (फाइल फोटो)

ससे पहले दिल्ली भाजपा के नेता ने मोहाली की एक अदालत द्वारा दिन में जारी गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाने की मांग को लेकर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।

न्यायमूर्ति अनूप चितकारा ने देर रात अत्यावश्यक आधार पर बग्गा की याचिका पर अपने आवास पर सुनवाई की।

बग्गा के वकील चेतन मित्तल ने उच्च न्यायालय के आदेश पर कहा, “10 मई तक कोई दंडात्मक कदम नहीं।”

उन्होंने कहा कि अदालत ने गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगा दी है। मित्तल ने बताया कि सुनवाई करीब 45 मिनट तक चली।

इससे पहले दिन में न्यायिक दंडाधिकारी रावतेश इंद्रजीत सिंह की अदालत ने पिछले महीने दर्ज एक मामले में बग्गा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

पंजाब पुलिस ने भड़काऊ बयान देने, दुश्मनी को बढ़ावा देने और आपराधिक धमकी देने के आरोप में तेजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मोहाली के निवासी आम आदमी पार्टी (आप) के नेता सनी अहलूवालिया की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया गया था।

एक अप्रैल को दर्ज प्राथमिकी में 30 मार्च की बग्गा की टिप्पणी का उल्लेख है, जो उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर भाजपा युवा मोर्चे के विरोध प्रदर्शन के दौरान की थी।

बग्गा के खिलाफ भारतीय दंड सहिंता की धारा 153-ए, 505 और 506 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

बग्गा को पंजाब पुलिस ने शुक्रवार को दिल्ली स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। हालांकि बग्गा को पंजाब ले जा रहे पुलिसकर्मियों को हरियाणा में रोक लिया गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उन्हें वापस दिल्ली ले आई थी।

बग्गा पर फिर से गिरफ्तारी का खतरा मंडराया, मोहाली की अदालत ने वारंट जारी किया

नाटकीय ढंग से हुई गिरफ्तारी और फिर रिहाई के एक दिन बाद शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की दिल्ली इकाई के नेता तेजिन्दर पाल सिंह बग्गा पर फिर से गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि मोहाली की एक अदालत ने उनके खिलाफ एक मामले में शनिवार को गिरफ्तारी वारंट जारी किया।

वहीं दूसरी ओर इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी रहा।

शनिवार की तड़के जनकपुरी स्थित अपने आवास लौटे बग्गा ने आप और ‘आप’ के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहने की प्रतिबद्धता फिर से दोहराई। उन्होंने उन पर पंजाब में पुलिस के माध्यम से राजनीतिक प्रतिशोध लेने का आरोप लगाया।

बग्गा ने कहा, ‘‘मेरे खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज हो या 100, मैं गुरुग्रंथ साहिब के अपमान और केजरीवाल द्वारा कश्मीरी पंड़ितों के अपमान का मुद्दा उठाता रहूंगा।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वे मेरे खिलाफ हमलावर हो रहे हैं क्योंकि मैंने आप और उसके प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठायी है।’’

भाजपा ने बग्गा को पंजाब पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की निंदा करते हुए शनिवार को केजरीवाल के आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और उन्हें ''तानाशाह'' कहा।

दूसरी ओर ‘आप’ ने आरोप लगाया कि भाजपा और उसकी सरकारें अपने ‘गुंडे’ को बचा रही है जिसने पंजाब में दंगे भड़काए।

गौरतलब है कि मोहाली के एक थाने में बग्गा के खिलाफ अप्रैल में दर्ज भड़काऊ भाषण, दुश्मनी फैलाने और आपराधिक धमकी के मामले में पंजाब पुलिस ने शुक्रवार की सुबह दिल्ली के जनकपुरी स्थित आवास से भाजपा नेता को गिरफ्तार किया था। पुलिस उन्हें सड़क मार्ग से पंजाब ले जा रही थी, लेकिन रास्ते में कुरुक्षेत्र में हरियाणा पुलिस ने उन्हें रोक लिया और कुछ घंटों बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को वापस ले आयी।
 

भाषा
चंडीगढ़


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