अवैध प्रवासियों की पहचान छह सप्ताह में करे सरकार : कोर्ट

Last Updated 07 Apr 2022 04:41:16 AM IST

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने केंद्र शासित प्रदेश में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार और बांग्लादेश के अप्रवासियों की पहचान करने के लिए सरकार को छह सप्ताह का समय दिया है।


जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय

मुख्य न्यायाधीश पंकज मिथल और न्यायमूर्ति मोक्ष खजूरिया काजमी की पीठ ने ऐसे अवैध अप्रवासियों के निर्वासन का अनुरोध करने वाले वकील हुनर गुप्ता द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर आदेश पारित किया।

पीठ ने कहा, ‘‘हम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के गृह सचिव को इस मामले पर विचार करने और सभी अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए एक तंत्र विकसित करने और उनकी पहचान करने के बाद एक सूची तैयार करने का निर्देश देते हैं।’’

पीठ ने पिछले सप्ताह अपने आदेश में कहा, ‘‘उक्त कवायद को छह सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रता से पूरा किया जा सकता है।’’

भाषा
जम्मू


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