अनिल देशमुख को 12 तक ईडी की हिरासत में भेजा

Last Updated 08 Nov 2021 01:45:35 AM IST

बंबई उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को न्यायिक हिरासत में भेजने का विशेष अदालत का आदेश रविवार को रद्द कर दिया और उन्हें धन शोधन मामले में 12 नवम्बर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।


महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख

न्यायमूर्ति माधव जामदार की अवकाशकालीन पीठ ईडी की अर्जी पर सुनवाई कर रही है जिसमें देशमुख को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने के विशेष अदालत के छह नवम्बर को दिए आदेश को चुनौती दी गयी है।

देशमुख के वकील विक्रम चौधरी और अनिकेत निकम ने अदालत को बताया कि वे याचिका के तथ्यों और इसके गुण-दोष के आधार पर उसका विरोध कर रहे हैं।

वकीलों ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के नेता ईडी की पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं।

भाषा
मुंबई


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