महाराष्ट्र : सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व धूम्रपान करने पर सजा

Last Updated 31 May 2020 02:40:07 AM IST

सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और धूम्रपान करने वालों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने कड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया है और ऐसे लोगों को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है।


महाराष्ट्र : सार्वजनिक स्थानों पर थूकने व धूम्रपान करने पर सजा, थूकने व धूम्रपान करने पर सजा

राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सार्वजनिक स्थलों में थूकने और धूम्रपान करने से सजा हो सकती है और दोबारा ऐसा गुनाह करने पर महामारी रोग अधिनियम, 1897 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के तहत दो साल की सजा हो सकता है।

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने फेसबुक लाइव के माध्यम से लोगों को संबोधित करते हुए कहा, ‘सार्वजानिक स्थलों में थूकना कोरोना के प्रसार में योगदान दे रहा है। इसे देखते हुए, हमने निषेध कानूनों को और सख्ती से लागू करने का फैसला किया है।’

वार्ता
मुंबई


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