हिरासत में मौत के मामले में 5 पुलिसकर्मियों को दस-दस साल की कैद
दिल्ली की एक अदालत ने हिरासत में मौत के मामले में उत्तर प्रदेश के दो एसआई व तीन सिपाहियों को दस-दस साल कैद की सजा सुनाई है।
पांच पुलिसकर्मियों को दस-दस साल की कैद |
कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार मल्होत्रा ने सभी अभियुक्तों पर 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी किया है। साथ ही सभी अभियुक्तों से मृतक युवक के पिता को 17 लाख रु पए बतौर मुआवजा देने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश ने मृतक के साथी कुंवरपाल सिंह को भी तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अभियुक्त कुंवरपाल सिंह सभी पुलिसकर्मियों को मृतक का घर ले कर गया था।
मामले के अनुसार पुलिसवाले एक मोबाइल लूट के मामले में गांव हजरतपुर खुर्जा देहात के एक युवक सोनू को नोएडा सेक्टर-31 की निठारी चौकी ले आए थे। वहां उसे जमकर पीटा गया जिससे उसकी मौत हो गई थी। यह घटना 1 सितम्बर, 2006 की है। पुलिसवालों ने कहा था कि युवक ने शर्मिन्दगी के कारण खुदकशी कर ली थी।
अदालत ने रु ड़की उत्तराखंड निवासी एसआई हिंदवीर सिंह, जार्ज टाउन प्रयागराज निवासी एसआई महेश मिश्रा, गुलावठी बुलंदशहर यूपी निवासी सिपाही प्रदीप, खुर्जा नगर बुलंदशहर यूपी निवासी पुष्पेंद्र कुमार, गांव जाल खेड़ा बुलंदशहर देहात निवासी हरीपाल सिंह को गैर इरादतन हत्या, अपहरण, अवैध हिरासत में रखने, सरकारी फर्जी कागजात बनाने की धाराओं मे अलग-अलग अवधि की सजा सुनाई है। इन दोषियों को दस साल की सजा गैर इरादतन हत्या की धारा में सुनाई है।
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