पीस फाडंडेशन द्वारा संचालित स्कूल को बंद करने का आदेश
केरल सरकार ने कोच्चि के एक निजी स्कूल को अपने पाठ्यक्रम में देश की धर्म निरपेक्ष नीतियों के खिलाफ विषय वस्तु रखने को लेकर बंद करने का आदेश दिया है.
पीस फाडंडेशन स्कूल को बंद करने का आदेश (फाइल फोटो) |
स्कूल को बंद करने का आदेश कल जारी किया गया. इसमें कहा गया है कि ऐसे संस्थानों का संचालन बंद करने की अत्यधिक जरूरत है ताकि मुसलमानों को इस्लामिक स्टेट (आतंकी संगठन) की हरकतों में शामिल होने से रोका जा सके.
आदेश में कहा गया है कि जांच से यह खुलासा हुआ है कि पीस फाउंडेशन इंटरनेशनल स्कूल की पाठ्य पुस्तकों का लक्ष्य देश की धर्म निरपेक्ष नीतियों के खिलाफ विचारों का प्रसार करना है. साथ ही, यह दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहा है जो देश की नीतियों के खिलाफ है.
आदेश में कहा गया है, इसलिए मुसलमानों को आईएस में शामिल होने से रोकने के लिए ऐसे संस्थानों का संचालन रोकने की सख्त जरूरत है.
इसने यह भी कहा कि सरकार ने स्कूल को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं जारी किया था और इस तरह यह केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) से संबद्ध नहीं है.
गौरतलब है कि एर्नाकुलम के थम्मनम स्थित स्कूल अक्तूबर 2016 में उस वक्त निगरानी के दायरे में आया था जब जिला शिक्षा अधिकारी ने पाठ्य पुस्तक की विषयवस्तु को लेकर स्कूल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.
शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत इस स्कूल के छात्रों को आसपास के दूसरे स्कूलों में स्थानांतरित करने का आदेश दिया गया है.
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