कोपर्डी गैंगरेप केस: दोषियों को मौत की सजा, बच्ची की मां ने कहा- बेटी को मिला न्याय
महाराष्ट्र के कोपर्डी गांव में वर्ष 2016 में 15 वर्षीय एक बच्ची के साथ बर्बरता से बलात्कार कर उसकी हत्या करने के दोषी तीन लोगों को एक सत्र अदालत ने आज मौत की सजा सुनायी.
फाइल फोटो |
दोषियों को सजा मिलने के बाद बच्ची की मां ने कहा कि आज सही मायने में उनकी बेटी को न्याय मिला है.
अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश सुवर्णा केवले ने इस मामले में जितेन्द्र बाबुलाल शिंदे, संतोष गोरख भवाल और नितिन गोपीनाथ भाईलुमे को मौत की सजा सुनायी. न्यायाधीश ने 18 नवंबर को इन तीनों को बलात्कार, हत्या और आपराधिक षड्यंत्र का दोषी करार दिया था.
घटना को लेकर मराठा समुदाय ने कड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, उन्होंने पूरे प्रदेश में विरोध मार्च निकाले थे. मराठा समुदाय से ताल्लुक रखने वाली पीड़िता का शव अहमदनगर जिले के कोपर्डी गांव में 13 जुलाई, 2016 को मिला था. उसकी बलात्कार के बाद हत्या कर दी गयी थी.
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बच्ची की हत्या करने से पहले उसके पूरे शरीर पर घाव दिए थे और उसके हाथ-पैर तोड़ दिये थे.
अहमदनगर पुलिस ने इस संबंध में सात अक्तूबर को मामला दर्ज किया था.
समुदाय के विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस, राकांपा सहित विभिन्न विपक्षी दलों द्वारा मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस के इस्तीफे की मांग किये जाने के बाद सरकार ने वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को अभियोजन पक्ष का वकील बनाया. निकम 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले सहित कई हाई प्रोफाइल मामलों में वकील रह चुके हैं.
अदालत में मौजूद लड़की की मां ने उनकी बेटी को न्याय दिलाने के लिए सरकार, पुलिस, न्यायपालिका और मराठा समुदाय को धन्यवाद दिया.
बच्ची की मां ने कहा, मैं सरकार, पुलिस, न्यायपालिका और पूरे मराठा समुदाय को साथ आने और मेरी बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ने की खातिर धन्यवाद देती हूं.
निकम का कहना है कि वह अदालत के फैसले से संतुष्ट हैं. उन्होंने कहा, यह फैसला अपराधियों को हतोत्साहित करने वाला साबित होगा.
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