बीस वर्ष की सेवा के बाद वीआरएस लेने वाले कर्मचारी आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान के पात्र : सरकार
कार्मिक मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि हाल ही में अधिसूचित नियमों के तहत, केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारी जो 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) का विकल्प चुनते हैं, वे ‘‘अनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान’’ के हकदार हैं।
![]() कार्मिक मंत्रालय |
पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने दो सितंबर को आधिकारिक राजपत्र में केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 अधिसूचित किए हैं। ये नियम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को विकल्प चुनने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एकीकृत पेंशन योजना के तहत लाभ से संबंधित मामलों को विनियमित करने के लिए हैं।
ये नियम, अन्य बातों के साथ-साथ, यूपीएस ग्राहकों को 20 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के विकल्प प्रदान करते हैं।
मंत्रालय ने बयान में कहा, ‘‘एकीकृत पेंशन योजना के तहत पूर्ण सुनिश्चित भुगतान 25 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही उपलब्ध होता है। हालांकि, 20 वर्ष या उससे अधिक की सेवा पूरी करने के बाद वीआरएस विकल्प चुनने पर, अंशदाता को आनुपातिक आधार पर सुनिश्चित भुगतान देय होगा।’’
यह भुगतान सेवानिवृत्ति की तिथि से देय होगा। इसके अलावा, वीआरएस लेने के बाद लेकिन सुनिश्चित भुगतान शुरू होने से पहले कर्मी की मृत्यु होने की स्थिति में, कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक भुगतान दिया जाएगा।
इस संशोधन का स्वागत करते हुए, अखिल भारतीय एनपीएस कर्मचारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंजीत सिंह पटेल ने कहा कि यह सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों, खासकर अत्यंत कठिन परिस्थितियों में काम करने वाले अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के लिए एक अत्यंत आवश्यक कदम है।
पटेल ने कहा, ‘‘इससे उन सभी कर्मचारियों को मदद मिलेगी जो 20 साल की नियमित सेवा पूरी करने के बाद विभाग में सेवा देने में असमर्थ होते हैं।’’
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