Swati Maliwal Row: बिभव कुमार ने किया दिल्ली हाई कोर्ट में दायर की जमानत याचिका, गिरफ्तारी को बताया अवैध

Last Updated 29 May 2024 03:48:28 PM IST

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी बिभव कुमार ने इस महीने की शुरुआत में मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी (आप) सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के सिलसिले में अपनी गिरफ्तारी को बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।


बिभव कुमार (फाइल फोटो)

अपनी याचिका में कुमार ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41ए के प्रावधानों का घोर उल्लंघन तथा कानून के नियमों के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।

उन्होंने अपनी "अवैध" गिरफ्तारी के लिए "उचित मुआवजे" और उनकी गिरफ्तारी का निर्णय लेने में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने की भी मांग की।

सोमवार को कुमार की जमानत याचिका को एक सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। तब अदालत ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि मालीवाल ने प्राथमिकी दर्ज कराने में कोई ‘‘पूर्व-चिंतन’’ नहीं किया था और उनके आरोपों को ‘‘खारिज नहीं किया जा सकता।’’

राज्यसभा सांसद मालीवाल ने आरोप लगाया है कि कुमार ने 13 मई को मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर उनके साथ मारपीट की।

कुमार को 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और उसी दिन मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें पांच दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
 

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment