Delhi excise policy case : Supreme Court ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

Last Updated 26 Feb 2024 01:01:43 PM IST

उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले (Delhi excise policy scam) से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत याचिका पर सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जवाब मांगा।


आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने उस याचिका पर संघीय एजेंसी को नोटिस जारी किया, जिसमें सिंह ने उन्हें जमानत देने से इनकार करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।

पीठ ने जमानत याचिका को सिंह की उस एक अन्य याचिका के साथ संलग्न कर दिया, जिसमें उन्होंने धनशोधन मामले में अपनी गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती दी है।

सिंह की ओर से अदालत में पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने जमानत याचिका पर नोटिस जारी करने का अनुरोध किया और याचिका को लंबित मामले के साथ संलग्न करने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि लंबित मामले की सुनवाई पांच मार्च को होनी है और इसलिए दोनों मामलों पर एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए।

पीठ ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए कहा कि दोनों याचिकाओं पर एक साथ विचार किया जाएगा।

उच्च न्यायालय ने सात फरवरी को सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर इसमें तेजी लाने का निर्देश दिया था। सिंह दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं।

प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को मामले में चार अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था।

भाषा
नई दिल्ली


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