RBI ने निजी बैंकों को बोर्ड में कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशक रखने का निर्देश दिया

Last Updated 25 Oct 2023 07:06:49 PM IST

आरबीआई ने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों और विदेशी बैंकों की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को अपने बोर्ड में एमडी और सीईओ सहित कम से कम दो पूर्णकालिक निदेशकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।


आरबीआई

बुधवार को जारी आरबीआई सर्कुलर में कहा गया है कि पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी) की संख्या बैंक के बोर्ड द्वारा परिचालन के आकार, व्यावसायिक जटिलता और अन्य प्रासंगिक पहलुओं जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए तय की जाएगी।

"इन निर्देशों के अनुपालन में जो बैंक इस समय उपरोक्त न्यूनतम जरूरत पूरी नहीं करते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे इस परिपत्र के जारी होने की तारीख से चार महीने की अवधि के भीतर डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के लिए अपने प्रस्ताव जमा करें।" .

वे बैंक, जिनके पास पहले से ही एसोसिएशन के लेखों में डब्ल्यूटीडी की नियुक्ति के संबंध में सक्षम प्रावधान नहीं हैं, वे जल्‍द ही अनुमोदन प्राप्त कर सकते हैं, ताकि इन निर्देशों के तहत जरूरतों का अनुपालन करने की स्थिति में रहें।

परिपत्र में कहा गया है कि इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते समय अन्य लागू वैधानिक/नियामक प्रावधानों के तहत जरूरतों को पूरा करने पर भी सावधानीपूर्वक विचार किया जाएगा।

आईएएनएस
मुंबई


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