Mondy Laundering Case : SC ने 2 हफ्ते तक बढ़ाई सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत

Last Updated 10 Jul 2023 04:59:49 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी नेता और पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन को चिकित्सा आधार पर दी गई अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ा दी।


सुप्रीम कोर्ट

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी को मेडिकल रिपोर्ट रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया और अंतरिम जमानत 24 जुलाई तक बढ़ा दी।

सिंघवी ने कहा, तीन अस्पतालों ने जैन के लिए सर्जरी की सिफारिश की है। सिंघवी की इस दलील पर अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत से अनुरोध किया कि इस बीच एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाए।

एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, अदालत ने सिंघवी को जैन की मेडिकल रिपोर्ट एएसजी राजू को सौंपने के लिए कहते हुए मामले को 24 जुलाई लिए पोस्ट कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने 26 मई को दिल्ली सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री को अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दी थी।

शीर्ष अदालत के समक्ष यह दलील दी गई कि जैन को अत्यधिक स्वास्थ्य समस्याएं हैं और उनका वजन 30 किलोग्राम से अधिक कम हो गया है।

इस साल अप्रैल में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय एजेंसी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग जांच मामले में जैन और उनके दो सहयोगियों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

जैन पिछले साल 30 मई से हिरासत में हैं। एक निचली अदालत ने 17 नवंबर, 2022 को आप नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

आईएएनएस
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment