नमाज अदा करने से रोकने पर Delhi HC ने ASI व केंद्र से मांगा जवाब

Last Updated 11 Apr 2023 04:43:03 PM IST

दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) ने मंगलवार को दिल्ली वक्फ बोर्ड प्रबंधन समिति की उस याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) का रुख जानना चाहा, जिसमें शहर के महरौली इलाके में स्थित मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने का पर रोक के खिलाफ उसकी लंबित याचिका के त्वरित निपटान की मांग की गई है।


दिल्ली उच्च न्यायालय (HC)

न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार मामले में 21 अगस्त से अग्रिम सुनवाई के लिए याचिकाकर्ता के आवेदन पर नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट एम. सूफियान सिद्दीकी ने कहा कि मामला कुछ समय से लटका हुआ है।

अदालत ने इसके बाद मामले को अगली सुनवाई के लिए 27 अप्रैल को सूचीबद्ध किया।

पिछले साल, याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी कि एएसआई के अधिकारियों ने मनमाने तरीके से 13 मई, 2022 को मुगल मस्जिद में नमाज अदा करने से पूरी तरह से रोक दिया।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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