आप के चार नेता सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाएं : हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के चार नेताओं से कहा कि वे भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू व उनके बेटे के खिलाफ सोशल मीडिया सहित अन्य जगहों पर डाली गई आपत्तिजनक सामग्रियों को हटा दें।
![]() दिल्ली हाईकोर्ट |
न्यायमूर्ति नवीन चावला ने चारों नेता सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, दुग्रेश पाठक व दिलीप कुमार पांडे को इसके लिए दो दिन का समय दिया है और नहीं हटाने की दशा में सोशल मीडिया व अन्य मीडिया से उसे अपने माध्यमों से हटा देने को कहा है। साथ ही यह भी ध्यान रखने का निर्देश दिया है कि आगे से ऐसा कोई आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट न हो और बयानबाजी भी न हो।
न्यायमूर्ति ने यह निर्देश जाजू की अवमानना याचिका पर दिया है जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ लगाए गए भ्रष्टाचार व मनगढंत आरोपों को सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से हटाने का निर्देश देने की मांग की थी। साथ ही उन सबके सार्वजनिक रूप से बिना शर्त माफी मांगने को कहने एवं पांच करोड़ रुपए की राशि बतौर क्षतिपूर्ति के रूप में दिलवाने को भी कहा है। उक्त राशि को प्राइम मीनिस्टर्स सीटीजन असिस्टेंस एंड रीलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड में जमा करने का निर्देश देने की मांग की है।
जाजू ने चारों नेताओं पर आरोप लगाया है कि उन्होंने 22 जनवरी को कई प्रेस वार्ता कर उनके व उनके बेटे के खिलाफ झूठे, बेबुनियाद और अपमानजनक बयान दिए हैं। इससे समाज में उनके परिवार की छवि खराब हुई है। उसपर फिलहाल रोक लगाने एवं उसे स्थायी रूप से हटाने का निर्देश दिया जाए।
नेताओं ने 22 जनवरी को आयोजित एक प्रेस वार्ता में आरोप लगाया था कि दिल्ली बीजेपी नेता आदेश गुप्ता और श्याम जाजू के बेटे ने मजबूत सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए अवैध कमाई की है। इसके बाद जाजू ने आप नेताओं को एक कानूनी नोटिस भेजा और मांग की कि वे अपने बेटे के खिलाफ लगाए गए आरोपों को वापस लें और उसी के सभी सोशल मीडिया संदर्भों को हटा दें।
न्यायमूर्ति ने कहा कि प्रथम दृष्टया जाजू के पक्ष में अंतरिम राहत देने का मामला बनता है। इसलिए अपमानजनक सामग्रियों को हटाने का निर्देश दिया जाता है।
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