अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट के चार सदस्य दोषी करार

Last Updated 11 Feb 2023 07:50:03 AM IST

दिल्ली की एक अदालत ने ‘अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट’ (एक्यूआईएस) के चार सदस्यों को देश में आतंकी कृत्यों को अंजाम देने की साजिश रचने और आतंकी समूह के लिए सदस्यों की भर्ती करने का शुक्रवार को दोषी ठहराया।


अलकायदा के चार सदस्य दोषी करार

विशेष न्यायाधीश संजय खानगवाल ने मौलाना मोहम्मद अब्दुल रहमान कासमी, मोहम्मद आसिफ, जफर मसूद और अब्दुल सामी को दोषी ठहराते हुए कहा कि अभियोजन उनके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम कानून (यूएपीए) के तहत आरोप साबित करने में कामयाब रहा है।

अदालत 14 फरवरी को दोषियों को सजा की अवधि पर दलीलें सुन सकती है और उन्हें अधिकतम उम्र कैद तक की सजा हो सकती है।

न्यायाधीश ने कहा कि आसिफ, मसूद, रहमान और सामी को यूएपीए की धारा 18 (आतंकी कृत्य के लिए साजिश रचना) और 18-बी (आतंकी कृत्य के लिए लोगों की भर्ती करना) के तहत दोषी ठहराया गया है।

इस बीच न्यायाधीश ने एक्यूआईएस के दो संदिग्ध सदस्यों सैयद मोहम्मद जीशान अली और सबील अहमद को मामले में बरी कर दिया गया।

न्यायाधीश ने उन्हें 10-10 हजार रुपए के मुचलके पर रिहा करने का निर्देश दिया। अदालत ने 2017 में आरोपियों के खिलाफ इल्जाम तय कर दिए थे, जबकि सैयद अंजार शाह को मामले में बरी कर दिया था।

दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने दावा किया था कि रहमान उत्तर प्रदेश में मदरसा चलाता था, जहां कई छात्रों ने दाखिला लिया हुआ था और उसने कथित रूप से उन्हें आतंकी गतिविधियों के लिए कट्टर बनाने की कोशिश की।

भाषा
नई दिल्ली


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment