ईसाई उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र ने एससी से कहा...

Last Updated 16 Aug 2022 08:23:13 PM IST

केंद्र ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश में ईसाइयों पर बढ़ते हमलों का आरोप लगाने वाली याचिका में कोई दम नहीं है। सरकार ने कहा कि इस तरह की भ्रामक याचिकाएं देश में अशांति पैदा कर रही हैं।


सुप्रीम कोर्ट

एक लिखित जवाब में, गृह मंत्रालय ने कहा: यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह की भ्रामक याचिकाएं दायर करने, पूरे देश में अशांति पैदा करने और शायद आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए देश के बाहर से सहायता प्राप्त करने के लिए कुछ छिपा हुआ एजेंडा है।"

मंत्रालय ने कहा कि याचिकाकर्ता ने झूठ और स्वयं सेवी दस्तावेजों का सहारा लिया है और प्रेस रिपोटरें का भी हवाला दिया है, जहां ईसाई उत्पीड़न या तो गलत है या गलत तरीके से पेश किया गया है।

एमएचए ने कहा: "यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिका में कथित तौर पर दावों की सच्चाई की प्रारंभिक जांच पर, प्राप्त इनपुट के आधार पर, यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता ने झूठ और कुछ चुनिंदा स्वयं-सेवा दस्तावेजों का सहारा लिया है।

मंत्रालय ने कहा कि मामूली विवादों की घटनाएं, जहां कोई धार्मिक/सांप्रदायिक कोण मौजूद नहीं था, को भी स्वयं सेवक रिपोटरें में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के उदाहरणों के रूप में प्रकाशित किया गया था।

गृह मंत्रालय ने अपने जवाब में कहा, यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है और इस उद्देश्य को ही खत्म कर देती है कि इस अदालत ने जनहित याचिका के अधिकार क्षेत्र की शुरूआत क्यों की।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए समय मांगा। शीर्ष अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 25 अगस्त को निर्धारित की है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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