दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों मास्क लगाना हुआ अनिवार्य, उल्लंघन करने पर 500 रुपये का जुर्माना
राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस मामलों में अचानक वृद्धि के बाद दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।
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राजधानी दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर एक बार फिर बढ़ कर 17 प्रतिशत के ऊपर पहुंच चुका है। राजधानी में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है।
सरकार ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। डीडीएमए ने यह निर्णय लोगों के सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने के बाद लिया है।
अप्रैल में हुई डीडीएमए की बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है।
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया, "डीडीएमए ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने के कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर दंडात्मक प्रावधानों के मुद्दे से संबंधित सभी तथ्यों की जांच करने के बाद निर्णय लिया है कि सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर नहीं पहनना अपराध होगा।" आदेश में कहा गया है कि दिल्ली में सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क/कवर नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
इसने आगे कहा कि निजी वाहनों में यात्रा करने वाले लोगों को जुर्माने से छूट दी जाएगी।
सरकारी आदेश को लागू करने के लिए राजस्व जिला दक्षिण में तीन टीमें बनाई गई हैं जो इनकी निगरानी करेंगी।
भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 16,299 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 4,42,06,996 हो गई। वहीं, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,25,076 हो गई है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बृहस्पतिवार सुबह आठ बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से 53 और लोगों की मौत होने के बाद मृतक संख्या बढ़कर 5,26,879 हो गई। देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 1,25,076 हो गई है, जो कुल मामलों का 0.28 प्रतिशत है।
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