सदन के नियमों में बदलाव चाहते हैं दिल्ली के एलजी

Last Updated 28 Jul 2022 07:06:41 AM IST

दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने विधानसभा अध्यक्ष से जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के तहत सदन के कामकाज और प्रक्रिया के नियमों में बदलाव करने को कहा है जिससे सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) के साथ एक और विवाद उत्पन्न हो सकता है।


दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2021, निर्वाचित सरकार पर दिल्ली के उपराज्यपाल को प्रधानता प्रदान करता है। कानून के अनुसार, दिल्ली में ‘सरकार’ का अर्थ ‘उपराज्यपाल’ है।

उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने कहा कि जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम, 2021 के लागू होने के 14 महीने बाद भी दिल्ली विधानसभा ने अपने ‘प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों’ में आवश्यक संशोधनों को लंबित रखा है। सत्तारूढ़ आप या दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष रामनिवास गोयल की ओर से घटनाक्रम पर तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।

सूत्रों ने कहा कि उपराज्यपाल ने अध्यक्ष को अपने संदेश में जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम के प्रावधान का हवाला दिया, जिसके तहत विधानसभा प्रशासनिक निर्णयों के संबंध में राजधानी के दिन-प्रतिदिन के प्रशासन या जांच करने के मामलों पर विचार करने के लिए खुद को या अपनी समितियों को सक्षम करने के लिए कोई नियम नहीं बनाएगी।

उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए सक्सेना के संदेश का हवाला देते हुए कहा, ‘विधानसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियमों में आवश्यक संशोधन या इस विषय पर किसी अन्य मौजूदा नियम को संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप बनाने की तत्काल आवश्यकता है।’

भाषा
नई दिल्ली


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