विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है: सुप्रीम कोर्ट

Last Updated 01 Jun 2022 08:01:01 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के समक्ष कार्यवाही को रद्द कर दिया, जिसने विशाखापत्तनम में समुद्र तट से सटे रुशिकोंडा हिल्स में निर्माण रोक दिया था। अदालत ने यह मानते हुए कि विकास जरूरी है, लेकिन पर्यावरण की रक्षा करना भी उतना ही जरूरी है, यह आदेश दिया।


सुप्रीम कोर्ट

जस्टिस बी. आर. गवई और हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि ऐसे परि²श्य में जहां दोनों ने विरोधाभासी आदेश पारित किए हैं, उच्च न्यायालय का आदेश न्यायाधिकरण के आदेशों पर प्रभावी होगा। यह बताए जाने के बाद कि उच्च न्यायालय पहले से ही इस मामले को उठा चुका है और आदेश पारित कर चुका है, शीर्ष अदालत ने कहा कि एनजीटी उसके समक्ष कार्यवाही जारी रखने के लिए सही नहीं है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि परस्पर विरोधी आदेश संबंधित अधिकारियों के लिए एक मुद्दा होगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता होगा कि किस आदेश का पालन करना है। अदालत ने आगे कहा, "ऐसे मामले में, संवैधानिक न्यायालय के आदेश न्यायाधिकरण के आदेशों पर प्रभावी होंगे।"

सुनवाई के दौरान, बेंच ने जोर देकर कहा कि विकास और पर्यावरण के मुद्दों के बीच संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है, जैसे कि किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के लिए विकास आवश्यक है, वैसे ही पर्यावरण की सुरक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। न्यायमूर्ति गवई ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया।

शीर्ष अदालत ने एनजीटी के आदेश को चुनौती देने वाली आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसने विशाखापत्तनम के रुशिकोंडा हिल्स में एक पर्यटन परियोजना में निर्माण कार्य रोक दिया था।

पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने निर्माण की अनुमति दी थी, इसलिए उसके लिए विकास और पर्यावरण के मुद्दों के बीच संतुलन बनाते हुए इस मामले में निर्णय लेना उचित होगा।

प्रतिवादी के वकील एडवोकेट बालाजी श्रीनिवासन ने पीठ के समक्ष दलील दी कि पहाड़ियों को काट दिया गया है, और उन्हें बहाल नहीं किया जा सकता है। वकील ने जोर देकर कहा कि अगर निर्माण जारी रहता है, तो पहाड़ नष्ट हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों को समतल किया जा रहा है और रिसॉर्ट का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि पहाड़ियों के प्राकृतिक चरित्र को संरक्षित करने की आवश्यकता है।

पीठ ने पक्षकारों को मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष जाने के लिए कहा और प्रतिवादी सांसद के. रघु रामकृष्ण राजू को उच्च न्यायालय के समक्ष एक अभियोग आवेदन दायर करने की स्वतंत्रता भी दी।

इसने कहा कि जब तक उच्च न्यायालय इस मुद्दे पर फैसला नहीं लेता, तब तक केवल समतल क्षेत्रों और उस क्षेत्र में निर्माण की अनुमति दी जाएगी, जहां निर्माण पहले मौजूद था। शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि जब तक उच्च न्यायालय इस मामले का फैसला नहीं करता, तब तक पहाड़ियों से खुदाई वाले क्षेत्रों पर कोई निर्माण नहीं किया जाएगा और पक्ष मुद्दों को उठाने के लिए स्वतंत्र हैं, जिस पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा। सुनवाई का समापन करते हुए, पीठ ने एनजीटी के समक्ष कार्यवाही को रद्द कर दिया।

ट्रिब्यूनल का आदेश, मई में पारित, राजू द्वारा दायर एक याचिका पर सामने आया है, जिसमें परियोजना द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) मानदंडों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया था।

एनजीटी ने परियोजना की पर्यावरणीय व्यवहार्यता को देखने के लिए एक संयुक्त समिति भी गठित की। यह आरोप लगाया गया है कि शहरी विकास विभाग द्वारा अधिसूचित मास्टर प्लान का उल्लंघन किया गया है और याचिकाकर्ता ने दावा किया कि यह क्षेत्र पर्यावरण की ²ष्टि से भी संवेदनशील है।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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