दिल्ली के कार्यक्रम में किसी समुदाय के खिलाफ भाषण नहीं
दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि पिछले साल दिसंबर में राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित कार्यक्रम में किसी समुदाय के खिलाफ कोई विशेष शब्द नहीं बोले गए थे।
![]() दिल्ली उच्चतम न्यायालय |
उच्चतम न्यायालय हरिद्वार और दिल्ली में आयोजित कार्यक्रमों में कथित तौर पर घृणा भाषण देने वालों के खिलाफ जांच व कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
पुलिस ने शीर्ष अदालत में दाखिल जवाबी हलफनामे में कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कथित घटना के सिलसिले में कार्रवाई के लिए उससे संपर्क नहीं किया और सीधे उच्चतम न्यायालय का रुख किया, जिसे अनुचित ठहराया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत पत्रकार कुर्बान अली और पटना उच्च न्यायालय की अवकाश प्राप्त न्यायाधीश व वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश की याचिका पर सुनवाई कर रही है।
याचिका में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कथित घृणा भाषण से जुड़ी घटनाओं की एसआईटी जांच की मांग की गई है।
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