सीबीआई सीधे दर्ज कर सकती है केस, प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि सीबीआई विश्वसनीय जानकारी हासिल करने के बाद सीधे मामला दर्ज कर सकती है, जो सांगेय अपराध का खुलासा करती है। जांच एजेंसी के लिए मामला दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच (पीई) करना अनिवार्य नहीं है।
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न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि सीआरपीसी के तहत पीई की संस्था अनिवार्य नहीं है, इसलिए शीर्ष अदालत के लिए निर्देश जारी करना विधायी क्षेत्र पर कदम रखना होगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सीबीआई प्रारंभिक जांच नहीं करने का फैसला करती है, तो आरोपी इसे अधिकार के रूप में नहीं मांग सकता है।
फैसला सुनाते हुए पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आरोपी को उसके अपराध से बरी करने के लिए एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की भूमिका निभाई। पीठ ने कहा कि यह तर्क दिया गया था कि क्या सीबीआई मामला भी दर्ज कर सकती है, क्योंकि तेलंगाना सरकार ने सीबीआई से सामान्य सहमति वापस ले ली थी। हालांकि, पीठ ने इस पहलू पर ध्यान देने से परहेज किया और सवाल खुला रखा।
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