राजीव गांधी हत्याकांड : दोषी की सजा माफी याचिका लंबित होने पर कोर्ट नाराज
दोषी की सजा माफी याचिका लंबित होने पर कोर्ट नाराज, राजीव गांधी हत्याकांड, मुजरिम की सजा माफी की याचिका, तमिलनाडु के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट
![]() एजी पेरारिवलन (file photo) |
सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के एक मुजरिम की सजा माफी की याचिका तमिलनाडु के राज्यपाल के पास दो साल से भी ज्यादा समय से लंबित होने पर मंगलवार को नाराजगी व्यक्त की।
शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता एजी पेरारिवलन के वकील से जानना चाहा कि क्या इस मामले में न्यायालय संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रदत्त अपने अधिकार का इस्तेमाल कर राज्यपाल से इस पर निर्णय करने का अनुरोध सकता है। इस समय उम्र कैद की सजा काट रहे पेरारिवलन ने राज्यपाल के पास यह याचिका दायर की थी।
न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा, ‘हम इस समय अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं करना चाहते लेकिन हम इस बात से खुश नहीं है कि तमिलनाडु सरकार की सिफारिश दो साल से लंबित है।’ न्यायालय 46 वर्षीय पेरारिवलन की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें उसने इस मामले में अपनी उम्र कैद की सजा सीबीआई के नेतृत्व वाली एमडीएमए की जांच पूरी होने तक निलंबित रखने का अनुरोध किया है।
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