दिल्ली हिंसा : संतोषजनक आचरण पर आरोपी को मिली नियमित जमानत

Last Updated 19 Oct 2020 08:49:13 PM IST

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली हिंसा के एक 60 वर्षीय आरोपी व्यक्ति को अंतरिम जमानत अवधि के दौरान उसके आचरण को संतोषजनक पाते हुए कुछ शर्तो के अधीन नियमित जमानत दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने यह आदेश पारित किया।


दिल्ली हाईकोर्ट

इससे पहले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने अदालत को सूचित किया, "जांच अधिकारी की एक रिपोर्ट के अनुसार, अंतरिम जमानत अवधि के दौरान याचिकाकर्ता का आचरण संतोषजनक रहा है। उसने अपना और उनकी बेटी का मोबाइल नंबर आईओ को दिया है। उसने नियमित रूप से आईओ को रिपोर्ट करना जारी रखा है और वह उक्त अवधि के दौरान किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त नहीं हुआ है।"

याचिकाकर्ता शरीफ खान पर फरवरी 2020 में पूर्वोत्तर दिल्ली के खुरेजी खास इलाके में हुई हिंसा के दौरान गैरकानूनी सभा (भीड़ के रूप में एकत्रित होना) का सदस्य होने का आरोप है।

अदालत ने खान को दिल्ली छोड़कर नहीं जाने और अपने अपने परिवार के किसी सदस्य के मोबाइल फोन नंबर को आईओ को सौंपने के साथ ही हर दो दिन में उन्हें रिपोर्ट करने का निर्देश भी दिया है।

इसके साथ ही अगर जांच अधिकारी ने उसे किसी विशेष तिथि पर बुलाया, तो उसे उनके पास जाना पड़ेगा और अगर उसके मोबाइल नंबरों में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तुरंत इसकी सूचना अधिकारी को देनी होगी।

अदालत ने कहा कि उसे आईओ को दिए गए अपने स्थायी पते पर ही रहना होगा और अधिकारी किसी भी समय इसकी पुष्टि भी कर सकता है। अदालत ने कहा कि अगर आरोपी के पते में कोई बदलाव होता है तो उसे तुरंत आईओ को सूचित करना होगा, जिसके बाद नए पते का भी सत्यापन किया जाएगा।

आरोपी का पासपोर्ट फिलहाल ट्रायल कोर्ट के पास ही रहेगा। हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता को पूरी तरह से जांच में सहयोग करना होगा।

याचिकाकर्ता किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में लिप्त नहीं होगा या किसी भी गवाह या किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क नहीं करेगा।

आईएएनएस
नई दिल्ली


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