दिल्ली हिंसा: इशरत जहां को हाईकोर्ट से झटका, याचिका खारिज
Last Updated 31 Jul 2020 02:49:19 PM IST
उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में आरोपी कांग्रेस की पूर्व पार्षद इशरत जहां को शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट से उस समय झटका लगा जब न्यायालय ने उनके खिलाफ निचली अदालत की जांच अवधि बढ़ाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी।
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इशरत जहां ने दिल्ली हाईकोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी थी।
निचली अदालत ने दिल्ली पुलिस को दिल्ली दंगा मामले में जांच के लिए 60 दिनों के विस्तार की अनुमति दी थी।
कांग्रेस की पूर्व पार्षद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 25-26 फरवरी की भारत यात्रा के दौरान दिल्ली में हिंसा भड़काने की आरोपी हैं।
इशरत जगतपुरी इलाके की पूर्व निगम पार्षद हैं और पुलिस के मुताबिक उन पर खुरेजी में हिंसा फैलाने का आरोप है।
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