कोर्ट ने खारिज की दिल्ली हिंसा के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका
दिल्ली में कड़कड़डूमा की अदालत ने आईबी के कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
ताहिर हुसैन की जमानत याचिका खारिज (फाइल फोटो) |
दिल्ली में कड़कड़डूमा की अदालत ने गत फरवरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भारत यात्रा के दौरान नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के विरोध में उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में भड़के दंगों के समय सतर्कता ब्यूरो (आईबी) के कर्मी अंकित शर्मा की हत्या के मुख्य आरोपी आम आदमी पार्टी (आप) के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका सोमवार को खारिज कर दी।
अदालत ने मामले में मुख्य आरोपी होने के कारण ताहिर की जमानत याचिका को मंजूरी देने से इंकार कर दिया। पुलिस ने अदालत के समक्ष ताहिर की जमानत याचिका का विरोध किया था।
इससे पहले अदालत ने नौ जुलाई को ताहिर हुसैन की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अपना आदेश आज के लिये सुरक्षित रख लिया था।
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