फीस नहीं देने वाले को स्कूल दिखा सकते हैं बाहर का रास्ता: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि आर्थिक स्थिति ठीक रहने के बावजूद लॉकडॉन के दौरान लगातार दो महीने से ज्यादा समय से फीस नहीं देने वाले छात्रों को स्कूल ऑनलाइन क्लास का पासवर्ड एवं मेटेरियल देने से इंकार कर सकता है।
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स्कूल उसे ऑनलाइन क्लास में भाग नहीं लेने दे सकता है।
मगर इससे पहले संबंधित स्कूल को छात्रों के माता–पिता को नोटिस जारी कर जानकारी लेना होगा कि वह किन परिस्थितियों में स्कूल को फीस नहीं दे पा रहे हैं।
अगर अभिभावक स्कूल को अपनी परिस्थिति बता कर यह संतुष्ट कराते हैं कि वह इन कारणों से फीस देने में असमर्थ हैं तो फिर स्कूल उनके बच्चे को ऑनलाइन क्लास में भाग लेने देगा और उसे ऑनलाइन क्लास के लिए पासवर्ड आदि जारी करेगा।
ठोस वजह होने के बावजूद अगर कोई स्कूल किसी बच्चे को फीस नहीं देने पर ऑनलाइन क्लास लेने से रोक देता है तो वह उसकी शिकायत दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग से कर सकता है।
न्यायमूर्ति जयंत नाथ ने यह व्यवस्था क्वींस मैरी स्कूल नॉर्थ की याचिका पर सुनवाई करते हुए दी है।
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