क्यों नहीं दिया जा रहा लॉकडाउन के वक्त का वेतन : हाईकोर्ट

Last Updated 17 May 2020 01:59:44 AM IST

लॉकडाउन के दौरान का वेतन नहीं देने पर हाईकोर्ट ने एक कार रेंटल कंपनी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।


दिल्ली हाईकोर्ट

न्यायमूर्ति नवीन चावला ने इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस से भी जवाब देने को कहा है और सुनवाई 29 मई के लिए स्थगित कर दी है। कंपनी के कर्मचारियों ने वेतन नहीं देने को लेकर कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। साथ ही वेतन दिलाने का निर्देश देने के लिए भी आग्रह किया है।

कर्मचारियों ने कहा है कि केंद्र सरकार ने 29 मार्च को नोटिस जारी कर सभी कंपनियों, छोटे-मोटे संस्थानों, दुकानदारों एवं इस तरह के सभी नियोक्ताओं से कहा था कि वे लोग लॉकडाउन के दौरान किसी कर्मचारी का वेतन नहीं काटें और उन्हें पूरा वेतन दें। कमर्चारियों ने कहा है कि इसके बावजूद उनकी कंपनी ने उन लोगों को वेतन नहीं दिया है।

कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने अपनी भविष्य निधि खाते से पैसा निकालने के लिए कंपनी से उसके उसका विवरण देने को कहा लेकिन कंपनी वह भी नहीं दे रही है। इस वजह से वे लोग अपना भविष्य निधि खाते से पैसा भी नहीं निकाल पा रहे हैं।

कर्मचारियों ने यह भी कहा है कि उन्होंने वसंत कुंज थाने से कंपनी के खिलाफ शिकायत की थी और प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। इसके बावजूद भी पुलिस ने कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। उसके बाद केंद्र सरकार के समक्ष  22 अप्रैल को प्रतिवेदन दिया था और पुलिस को निर्देश देने का आग्रह किया था कि वह कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दे। इसके बावजूद अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। इस दशा में उन लोगों को हाईकोर्ट की शरण में आना पड़ा है।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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