दिल्ली कैबिनेट का निर्णय : वकीलों को 200 यूनिट फ्री बिजली

Last Updated 19 Dec 2019 01:27:45 AM IST

दिल्ली मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई बैठक में वकीलों को चैंबर में दो सौ यूनिट बिजली फ्री देने का निर्णय लिया है। पहले यह कमर्शियल रेट पर मिलती थी।


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

मुख्यमंत्री ने एडवोकेट वेलफ़ेयर फ़ंड के 50 करोड़ रु पए की राशि किस प्रकार ख़्ार्च होगी इसका भी ऐलान किया। वकीलों व उनके परिवार के लिए पांच लाख का मेडिक्लेम दिया जाएगा। वकील के लिए दस लाख का लाइफ इंश्योरेंस होगा। महिला वकीलों के लिए क्रेच की सुविधा दी जाएगी। साथ ही अब वकीलों को दिल्ली के न्यायालयों में ई लाईब्रेरी की सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दिल्ली के सभी कोर्ट परिसर में वकीलों के जो चैंबर हैं, उन चैंबरों पर अभी तक बिजली पर कमर्शियल रेट लगते थे। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब वकीलों के चैंबर पर उपयोग की गई बिजली पर अब घरेलू रेट लगेंगे। घरेलू कनेक्शन में बिजली के 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है और 400 यूनिट तक आधा रेट लगता है। यह सभी फायदे अब वकीलों को भी अपने चैंबर में मिलेंगे। 

दिल्ली के जो स्थायी वकील हैं, उनको मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। उनके व उनके परिवार को पांच लाख रु पए तक यह मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा। हर वकील को दस लाख रु पए तक का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। समिति ने दस न्यायालयों, तीस हजारी कोर्ट, पटियाला हाउस कोर्ट, कड़कड़डूमा कोर्ट, साकेत कोर्ट, द्वारका कोर्ट और रोहिणी कोर्ट में दस कम्प्यूटरों के साथ पूरी तरह से ई-जर्नल, अपने वेब संस्करणों के साथ ई-लाइब्रेरी सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव किया था। इसे कैबिनेट ने मान लिया है।

विभिन्न अदालतों में महिला अधिवक्ताओं और महिला कर्मचारियों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए समिति ने सभी छह जिला अदालतों में मुफ्त में क्रेच चलाने की सिफारिश की थी जिसे कैबिनेट ने मान लिया।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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