आप विधायक को छह माह के लिए जेल भेजा

Last Updated 13 Sep 2019 05:18:47 AM IST

वर्ष 2015 विधानसभा चुनाव के दौरान मारपीट के एक मामले में सत्र अदालत ने आप विधायक सोमदत्त की छह महीने की कैद की सजा को बरकरार रखा और उनकी अपील खारिज कर दी।


आप विधायक सोमदत्त (फाइल फोटो)

राऊज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहार ने विधायक की अपील खारिज करते हुए उन्हें जेल भेजने का निर्देश दिया। सोमदत्त सदर बाजार क्षेत्र से विधायक हैं।
राऊज एवेन्यू कोर्ट के एसीएमएम समर विशाल ने अपने 29 जून के फैसले में विधायक सोमदत्त को आईपीसी की धारा 325 (किसी को गंभीर चोट पहुंचाने), 147 (दंगा करने) व 149 (गैरकानूनी जमावड़ा करने) के तहत दोषी ठहराया था और दो लाख रु पए का जुर्माना किया था। उसी फैसले को विधायक ने सत्र अदालत में चुनौती दी थी।

सत्र अदालत ने उनकी अपील खारिज करते हुए कहा कि साक्ष्यों से साबित होता है कि सोमदत्त 10 जनवरी, 2015 की रात करीब आठ बजे अपने 50 समर्थकों के साथ शिकायतकर्ता के गुलाबी बाग स्थित घर पहुंचे थे। वहां शिकायतकर्ता संजीव राणा भी मौजूद थे।

विधायक के समर्थकों ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की, जिससे उसे गंभीर चोटें आई थी। इस आधार पर एसीएमएम के फैसले को बरकरार रखा जाता है। सोमदत्त के खिलाफ पंजाबी बाग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सहारा न्यूज ब्यूरो
नई दिल्ली


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