निजी स्कूलों की फीस बढ़ाने पर अब 30 तक रोक
हाईकोर्ट ने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों द्वारा बढ़ी फीस वसूलने पर 3 अप्रैल को लगाई गई रोक की मियाद 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो) |
न्यायमूर्ति एस. मुरलीघर व न्यायमूर्ति आईएस मेहता की पीठ ने कहा कि वे इससे संबंधित सभी की याचिकाओं पर एक साथ विस्तृत रूप से सुनवाई करेंगे। इस मामले में अभिभावकों ने भी याचिका दाखिल की है।
कोर्ट ने यह निर्देश दिल्ली सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए दिया है। सरकार ने फीस बढ़ाने की अनुमति देने संबंधी एकल पीठ के फैसले को दो सदस्यीय पीठ के समक्ष चुनौती दी है।
एकल पीठ ने 15 मार्च को सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार शिक्षक व कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते में बढ़ोतरी देने के लिए निजी स्कूलों को फीस वृद्धि की अनुमति दे दी थी। उसने सरकार की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया था जिसके तहत उसने सरकारी जमीन पर बने निजी स्कूलों को 15 फीसद तक फीस बढ़ाने की अनुमति देनेवाली देनेवाली अधिसूचना को वापस ले लिया था।
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