दिल्ली HC ने आप विधायकों की अयोग्यता पर EC से मांगा जवाब

Last Updated 30 Jan 2018 01:52:19 PM IST

दिल्ली हाई कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को एक हलफनामा दायर कर लाभ के पद पर रहने वाले 20 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने के उसके फैसले के तथ्यात्मक पहलुओं को बताने के लिये कहा.


दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति चंद्र शेखर की खंडपीठ ने चुनाव पैनल को हलफनामा दायर करने के लिये कहा. इससे पहले चुनाव आयोग ने कहा था कि दिल्ली विधानसभा से अपनी अयोग्यता को चुनौती देने वाली विधायकों की याचिका में लगाये गये कुछ आरोपों पर वह जवाब देना चाहता है.

आयोग ने अदालत को यह भी बताया कि यह संसदीय सचिवों के तौर पर नियुक्त 20 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने के संबंध में राष्ट्रपति को दी गई अपनी राय पर विश्वास करेगा.

संक्षिप्त कार्यवाही के बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिये सात फरवरी की तारीख तय की. तब तक विधायकों को आयोग के हलफनामे पर अपना-अपना जवाब दाखिल करना होगा.

बहरहाल, अदालत ने विधायकों के अयोग्य ठहराये जाने के कारण खाली हुए विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव की घोषणा को लेकर किसी तरह की अधिसूचना जारी करने से ईसी पर रोक लगाने वाली एकल न्यायाधीश के 24 जनवरी के अंतरिम आदेश की समय सीमा तब तक के लिये आगे बढ़ा दी.

वकील प्रशांत पटेल ने मामले को सुनवाई के लिये खंडपीठ के समक्ष भेजे जाने का अनुरोध करते हुए अर्जी दी थी जिसके बाद कल इसे खंडपीठ के समक्ष भेजा गया था. पटेल की अर्जी पर ईसी ने विधायकों को अयोग्य ठहराने की सिफारिश की थी, जिस पर राष्ट्रपति ने भी अपनी स्वीकृति दे दी थी.

भाषा


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