मध्य प्रदेश में 'लवजिहाद' के खिलाफ कानून को राज्य मंत्रिपरिषद की मंजूरी

Last Updated 26 Dec 2020 01:18:03 PM IST

मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत के ठीक दो दिन पहले आज यहां राज्य मंत्रिपरिषद ने लवजिहाद और धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य विधेयक 2020 को स्वीकृति प्रदान कर दी।


मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (फाइल फोटो)

राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मीडिया को बताया कि इस विधेयक में धर्म परिवर्तन रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं।

इसमें सजा और दंड के बेहद सख्त प्रावधान किए गए हैं और अनेक प्रावधान देश में फिलहाल सिर्फ इसी राज्य में किए गए हैं।

मिश्रा ने बताया कि यह विधेयक जब कानून का स्वरूप लेगा, तब 1968 वाला धर्म स्वातंत्र्य कानून समाप्त हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि विधेयक को विधानसभा के सोमवार से प्रारंभ हो रहे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाएगा।

मिश्रा ने बताया कि विधेयक के कानून बन जाने के बाद कोई भी व्यक्ति दूसरे को प्रलोभन, धमकी, बल, दुष्प्रभाव, विवाह के नाम पर अथवा अन्य कपटपूर्ण तरीके से प्रत्यक्ष अथवा अन्य तरीके से उसका धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन का प्रयास नहीं कर सकेगा।

कोई भी व्यक्ति धर्म परिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेरण अथवा षड़यंत्र नहीं कर सकेगा।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि विधेयक धर्म परिवर्तन करने और कराने वालों की गतिविधियों पर रोक के लिए सख्त सजा और दंड का प्रावधान किया गया है।

वार्ता
भोपाल


Post You May Like..!!

Latest News

Entertainment