मप्र में मंगलवार से खुलेंगी शराब व भांग दुकानें
मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए बंद चल रही शराब और भांग की दुकानें पांच मई यानी मंगलवार से खुलेंगी। इसके लिए शासन ने जोन वार वर्गीकृत कर नई व्यवस्था लागू की है।
मप्र में मंगलवार से खुलेंगी शराब व भांग दुकानें |
शराब और भांग की इन दुकान संचालकों को केंद्र सरकार के निर्देश के साथ सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दो गज की दूरी का पालन करना हेागा। आधिकारिक तौर पर बताया गया है कि नई व्यवस्था के मुताबिक, प्रदेश में रेड जोन में आने वाले भोपाल, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में मदिरा एवं भांग की समस्त दुकानें आगामी आदेश तक बंद रहेंगी। रेड जोन के अन्य जिलों जबलपुर, धार, बड़वानी, पूर्वी निमाड़(खण्डवा), देवास एवं ग्वालियर जिलों के मुख्यालय की शहरी क्षेत्रों की दुकानों को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की मदिरा एवं भांग की दुकानें संचालित की जाएंगी।
वहीं ऑरेंज जोन के अंतर्गत आने वाले खरगौन, रायसेन, होशंगाबाद, रतलाम, आगर-मालवा, मंदसौर, सागर, शाजापुर, छिन्दवाड़ा, अलीराजपुर, टीकमगढ़, शहडोल, श्योपुर, डिण्डौरी, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, विदिशा, मुरैना एवं रीवा के कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर शेश मदिरा एवं भांग दुकानें संचालित की जाएंगी। ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले जिलों की सभी मदिरा एवं भांग दुकानों का संचालन प्रारंभ किया जाएगा।
राज्य शासन ने सभी लायसेंसी दुकानों को निर्देशित किया है कि वे दुकानों पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय तथा राज्य सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी निर्देश और दो गज की दूरी का पालन सुनिश्चित करें।
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