व्यापमं पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा : धोखाधड़ी के 31 दोषियों को जेल

Last Updated 26 Nov 2019 07:05:00 AM IST

घोटालों के लिए चर्चित मध्य प्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापमं) द्वारा 2013 में ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी एवं बेईमानी करने के लिए यहां सीबीआई की अदालत ने सोमवार को 31 लोगों को सात से 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।


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इस घोटाले के मास्टरमाइंड को 10 साल कठोर कारावास की सजा मिली है, जबकि दोषी करार दिये गये अन्य 30 आरोपियों को सात-सात साल कठोर कारावास की सजा दी गई है। यह पहली बार है, जब व्यापमं घोटाले में इतनी बड़ी तादात में लोगों को इतनी लंबी अवधि के लिए जेल की सजा दी गई है। सीबीआई के विशेष लोकअभियोजक सतीश दिनकर ने बताया, व्यापमं द्वारा ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा, 2013 के मामले में आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एस बी साहू ने प्रदीप त्यागी (29) को 10 साल कठोर कारावास की सजा सुनाने के साथ-साथ 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया।

उन्होंने कहा कि अदालत ने उसे इस परीक्षा में हेराफेरी करने के लिए दोषी पाया। दिनकर ने बताया, जज साहू ने इस मामले में 30 अन्य लोगों को सात-सात साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है और उन पर तीन-तीन हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। उन्होंने कहा कि 21 नवंबर को अदालत ने व्यापमं द्वारा 2013 में ली गई पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा में धोखाधड़ी एवं बेईमानी करने के लिए इन 31 लोगों को दोषी करार ठहराया था और 25 नवंबर को सजा सुनाने की तिथि तय की थी।

भाषा
भोपाल


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