लालू प्रसाद जा सकेंगे विदेश, सीबीआई कोर्ट ने जारी किया पासपोर्ट

Last Updated 14 Jun 2022 11:30:59 AM IST

पटना की सीबीआई अदालत ने मंगलवार को राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जारी कर दिया।


सीबीआई कोर्ट ने जारी किया लालू प्रसाद का पासपोर्ट

चारा घोटाले से जुड़े मामलों में केंद्रीय जांच एजेंसी ने लालू का पासपोर्ट जब्त कर लिया था। अदालत ने 6 जून को 75 वर्षीय वयोवृद्ध नेता की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद पासपोर्ट जारी किया।

चारा घोटाला का मामला सामने आने के बाद वर्ष 1996 में लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था। लालू प्रसाद यादव ने हाल में अदालत में याचिका दायर कर दरख्वास्त लगायी थी कि उन्हें किडनी, शुगर सहित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए सिंगापुर जाने की जरूरत है, इसलिए उनका पासपोर्ट रिलीज किया जाये। पहले इस मामले की सुनवाई 10 जून को निर्धारित थी, लेकिन अदालत की कार्यवाही उस दिन स्थगित हो गयी। मंगलवार को सीबीआई के स्पेशल जज दिनेश राय की कोर्ट में याचिका पर सुनवाई हुई।

सूत्रों ने कहा है कि लालू प्रसाद को अपने पासपोर्ट को नवीकरण कराना होगा क्योंकि इसकी अवधि समाप्त हो गई है।

राजद नेता जल्द ही किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सिंगापुर जाएंगे।

लालू प्रसाद किडनी और फेफड़ों में गंभीर संक्रमण सहित कई बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें रक्तचाप से संबंधित जटिलताएं भी हैं।

चारा घोटाले में जेल की आधी से ज्यादा सजा पूरी करने के बाद वह फिलहाल जमानत पर हैं।

लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के चार अलग-अलग मामलों में अब तक कुल मिलाकर साढ़े बत्तीस वर्ष की सजा सुनाई गयी है। वह इन दिनों जमानत पर हैं। हाल तक वह इलाज के लिए दिल्ली एम्स में भर्ती थे।

आईएएनएस
पटना


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