कोरोना : बिहार में 6 से 21 तक नाइट कर्फ्यू
बिहार सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से देश के अनेक राज्यों में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए 06 से 21 जनवरी तक पूरे प्रदेश में रात्रि कर्फ्यू लगाने के साथ ही सभी धार्मिक स्थलों, सिनेमा हॉल, शॉ¨पग मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, जिम, पार्क और उद्यान को पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है।
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वहीं, सभी दुकान और प्रतिष्ठान रात्रि आठ बजे तक ही खुल सकेंगे।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मुगलवार को हुई उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में बताया गया कि बिहार में भी पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण के मामलों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य में वर्तमान स्थितियों पर व्यापक नियंत्रण के लिए 06 जनवरी से 21 जनवरी तक राज्य में कुछ प्रतिबंधों के साथ सामान्य गतिविधियों को जारी रखने की इजाजत दी गई है। गृह विभाग ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार राज्य में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 5:00 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा।
प्रतिबंध की इस अवधि में सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालय 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे। सरकारी कार्यालयों में आगंतुकों का प्रवेश वर्जित होगा लेकिन अपवाद के तौर पर आवश्यक सेवाओं से संबंधित कार्यालय जैसे जिला प्रशासन, पुलिस, सिविल डिफेंस, बिजली, जलापूर्ति, स्वच्छता, फायर ब्रिगेड, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, दूरसंचार, डाक विभाग से सम्बन्धित कार्यालय यथावत काम करेंगे।
गृह विभाग के आदेश के अनुसार बैंकिंग, बीमा, एटीएम संचालन से संबंधित प्रतिष्ठान, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, औद्योगिक एवं विनिर्माण कार्य से संबंधित प्रतिष्ठान, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, ई-कॉमर्स एवं कुरियर सेवाएं, कृषि और उससे जुड़े कार्य, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, टेलीकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्टिंग एवं केबल सेवाओं से संबंधित गतिविधियां, पेट्रोल पंप, एलपीजी पेट्रोलियम से संबंधित खुदरा एवं भंडारण प्रतिष्ठान, कोल्ड स्टोरेज एवं वेयरहाउसिंग सेवाएं, निजी सुरक्षा सेवाएं, ठेला पर फल एवं सब्जी की घूम-घूम कर बिक्री को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है।
प्री स्कूल से आठवीं कक्षा तक के लिए विद्यालय एवं कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे, जबकि नौवीं तथा उच्चतर कक्षाओं से संबंधित विद्यालय, कोचिंग एवं शिक्षण संस्थान 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन में निर्धारित बैठने की क्षमता के 100 प्रतिशत के उपयोग की अनुमति रहेगी।
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