माओवादी नेता गांधी के खिलाफ आरोपपत्र दायर

Last Updated 19 Feb 2010 04:15:28 PM IST


नयी दिल्ली। माओवादी नेता कोबाड़ गांधी के खिलाफ पुलिस ने गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत एक स्थानीय अदालत में आरोपपत्र दायर किया। गांधी पर यहां प्रतिबंधित संगठन का नेटवर्क स्थापित करने के प्रयास का आरोप है। दिल्ली पुलिस की विशेष सेल ने अधिनियम के तहत आरोप लगाने के साथ ही गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत धोखाधड़ी और जालसाजी तथा दुराचरण के भी आरोप लगाए हैं। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कावेरी बावेजा की अदालत में पुलिस ने अपने 700 पन्नों से अधिक के आरोपपत्र में कहा है कि 63 वर्षीय गांधी अपने सहयोगियों के साथ मिलकर राजधानी में माओवादी कोरिडोर बनाने का प्रयास कर रहे थे। गांधी के कब्जे से फर्जी मतदाता पहचानपत्र तथा पैन कार्ड बरामद करने का दावा करते हुए जांचकर्ताओं ने एक सीडी का भी हवाला दिया जिसमें गांधी को प्रतिबंधित संगठन के सशस्त्र कैडरों को संबोधित करते हुए दिखाया गया है। उन्हें यहां पिछले वर्ष 20 सितंबर को गिरफ्तार किया गया था।



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