सज्जन कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Last Updated 17 Feb 2010 05:04:24 PM IST


नयी दिल्ली। पूर्व सांसद सज्जन कुमार के खिलाफ वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। उन्हें कड़कड़डूमा कोर्ट से राहत नहीं मिल सकी है। गौरतलब है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली,हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। उल्लेखनीय है कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट में जमानत की याचिका खारिज होने के बाद सज्जन कुमार ने हाई कोर्ट में अर्जी दी थी। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था,लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं मिली। सीबीआई ने 13 जनवरी को 1984 दंगों के दो मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी। दिल्ली के सुल्तानपुरी दंगा मामले में पांच लोग और दिल्ली कैंट में सात लोग मारे गए थे। इन मामलों में सज्जन समेत आठ आरोपी हैं,जिनमें पूर्व कांग्रेसी विधायक महेंद्र यादव और पार्षद बलबीर खोखर के नाम भी शामिल हैं। उनके खिलाफ तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भड़कीले भाषण देने का आरोप है, जिसके चलते भड़की हिंसा में 13 लोगों की मौत हो गई थी।



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