रिश्वत वाले बयान के लिए EC ने दिया केजरीवाल के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

Last Updated 29 Jan 2017 03:23:31 PM IST

चुनाव आयोग ने रविवार को गोवा में निर्वाचन अधिकारियों को आदेश दिया है कि राज्य में एक चुनावी रैली में रिश्वत लेनदेन को लेकर दिये गये बयानों के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाए.


दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो)

आयोग ने केजरीवाल के इस दावे को भी ‘अपमानजनक’ करार दिया कि आयोग उन्हें इस तरह के बयान देने से रोककर रिश्वतखोरी को बढ़ावा दे रहा है.

आयोग ने कहा कि आप नेता के खिलाफ जन प्रतिनिधित्व कानून में मतदाताओं को रिश्वत देने से संबंधित प्रावधान और आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की जाए.

चुनाव आयोग के मुताबिक, ‘‘दिल्ली के मुख्यमंत्री और गोवा में आप का स्टार प्रचारक होने के नाते उनसे चुनाव प्रचार में कानूनी तरीके से सराहनीय काम करने की उम्मीद की जाती है ताकि वे दूसरों के लिए भी आदर्श बनें लेकिन उन्होंने कई बार चुनाव आयोग को दिये आश्वासन को तोड़कर आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन किया है.’’

आयोग ने कहा, ‘‘आयोग निर्देश देता है कि बयानों के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्राथमिकी-शिकायत दर्ज करके जरूरी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए. इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को 31 जनवरी को तीन बजे तक भेजी जानी चाहिए.’’

भाषा


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