हथियारो पर प्रशासन सख्त, न जमा करने पर जुर्माना
जिला प्रशासन ने शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कराने के लिये कानपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के करीब 28 हजार लाइसेंसी हथियारों को नजदीकी पुलिस थानों में जमा कराए जाने के निर्देश दिये हैं.
(फाइल फोटो) |
अगर कोई लाइसेंसधारक पुलिस प्रशासन के नोटिस के बाद भी अपना हथियार जमा नहीं कराता है तो उसे 5,500 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भरना पड़ेगा.
इस प्रक्रिया से छूट सिर्फ उन लोगों को मिलेगी जिनकी जान को खतरा है या जो बैंक या किसी अन्य महत्तवपूर्ण स्थान पर सुरक्षा गार्ड हैं. ऐसे लोगों को भी छूट तब मिलेगी जब वे थाने में वाजिब कारणों से आवेदन देंगे और पुलिस जांच के बाद ही यह सुनिश्चित होगा कि चुनाव के दौरान उन्हें हथियार रखने की अनुमति दी जाए या नहीं.
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि लाइसेंसी हथियार धारकों को नोटिस भेजा गया है कि वे अपने हथियार नजदीकी थाने में जमा करा दें. शांतिपूर्ण चुनाव के लिये ऐसा जरूरी भी है. जो लोग पुलिस के नोटिस के बाद भी अपना हथियार जमा नहीं करायेंगे, उन्हें रोजाना के हिसाब से 5,500 रूपये जुर्माना भरना होगा.
उन्होंने कहा कि जो लोग हथियार जमा नहीं करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित पुलिस थाने में आवेदन दें और बतायें कि किन कारणों से वे अपना हथियार जमा नहीं करना चाहते हैं. ऐसे लोगों के आवेदन पर जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की एक समिति विचार करेगी. अगर आवेदकों की बात सही लगी तो उन्हें हथियार रखने की इजाजत दी जायेगी.
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